कैथल (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला ने उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम (NHBVN) के सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता (JE) बलबीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) अर्जित करने के आरोप में FIR दर्ज की है। बलबीर सिंह कैथल के निवासी हैं।
यह कार्रवाई हरियाणा के मुख्य सचिव और राज्य चौकसी ब्यूरो के महानिदेशक की अनुमति के बाद की गई है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति को दर्शाती है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, बलबीर सिंह ने अपनी सेवा अवधि (1991 से 2018) के दौरान वैध स्रोतों से कुल ₹46.24 लाख की आय अर्जित की थी। हालांकि, जांच में उनके और उनकी पत्नी के नाम पर ₹40.56 लाख की चल-अचल संपत्ति पाई गई।
सबसे चौंकाने वाला खुलासा उनके बैंक खातों से हुआ, जहां 2010, 2011, 2014 और 2018 में ₹27.37 लाख की संदिग्ध राशि (नकद, RTGS, TRF) मिली। यह राशि न तो उनके आयकर रिटर्न में दर्शाई गई थी और न ही इसका कोई वैध स्रोत बताया गया।
जांच में स्पष्ट रूप से पाया गया कि सेवानिवृत्त जेई ने ₹28,70,944 की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जो कि उनके वैध स्रोतों से 62.09% अधिक है।
जांच अधिकारी इंस्पेक्टर बिमला देवी ने विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड जुटाकर आय-व्यय का विस्तृत विवरण तैयार किया। रिपोर्ट में बलबीर सिंह द्वारा कैथल में कई प्लॉट, दुकानें, मकान और कृषि भूमि खरीदने का पता चला।
खर्चों में कार लोन, मकान निर्माण, सावधि जमा (FD), और बेटे की शिक्षा व शादी पर किया गया खर्च भी शामिल है। बलबीर सिंह 4 एकड़ कृषि भूमि और पशुओं से आय का दावा तो करते हैं, लेकिन इसके संबंध में कोई दस्तावेज या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए।
जांच रिपोर्ट को राज्य सरकार के पास भेजा गया था। मुख्य सचिव हरियाणा और अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्वीकृति मिलने के बाद, बलबीर सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश जारी किए गए।
थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका पाए जाने पर उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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