रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन द्वारा प्रयास जारी

वाराणसी(राष्ट्र की परम्परा)
रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा रेल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं अवैध सामानों की धर-पकड़ सहित यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का निरन्तर प्रयास किया जाता है।
इसी क्रम में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर अभिषेक के निर्देश पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने आरपीएफ पोस्ट कप्तानगंज के क्षेत्राधिकार में पीराइच-बोदरवार-कप्तानगंज रेल खंड के रेलपथ के किनारे पड़ने वाले खेतों में पराली न जलाने एवं पराली जलाने से उत्पन्न, इस खण्ड में चलने वाली गाड़ियों में आग लगने की संभावनाओं तथा सफर कर रहे रेल यात्रियों को होने परेशानी को समाप्त करने हेतु रेल पथ के निकट पड़ने वाले गावों में जनजागरूकता अभियान चलाकर जागरूक किया गया ।
रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट कप्तानगंज के क्षेत्राधिकार में हो रही आगजनी के संबंध में जागरूकता अभियान के क्रम में, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट कप्तानगंज से निरीक्षक सत्येंद्र कुमार, उपनिरीक्षक गुलाब सरोज, सहायक उपनिरीक्षक मनोज कुमार सिंह साथ रेलवे सुरक्षा बल जवानों द्वारा कप्तानगंज के क्षेत्राधिकार में खेतों में आगजनी के कारण ट्रेन के आवागमन में हो रही व्यवधान के संबंध में, गांव सुधियानी, साखोपार, बोदरबार, खुरहुरिया, कोटवा, माझीला, हरखी, गजरा मे ग्राम प्रधान तथा क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया तथा बताया गया वह खेतों में बचे पराली में आग ना लगाए, जिसके कारण आग खेतों से होकर रेलवे ट्रैक पर आ जा रही है व रेल अवागमन मे बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही रेल राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।
रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 151 में इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है । धारा 151 कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर रेलवे की किसी भी संपत्ति को आग लगाकर, विस्फोटक के जरिए या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा करने पर उसे 5 साल कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है । अतः सतर्क रहें और ऐसा कोई कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को करने दे, घटना कारित होने पर नजदीकी रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट/चौकी पर सूचना देवें ।
इसके साथ ही रेलवे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा रेलगाड़ी पर पत्थर नही मारने, चेन पुलिंग नही करने, रेलवे ट्रैक पर पत्थर नही रखने के संबंध में जागरूक किया गया तथा बताया गया कि पत्थर लगने से रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों को गंभीर चोट आ सकती है, इससे उनकी जान भी जा सकती है। रेलवे समपार फाटक बंद होने की हालत में उसको पार न करें नहीं तो रेलवे एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है । स्थानीय व्यक्तियों और बच्चों को इस बाबत जागरूक किया गया।
रेलवे सुरक्षा बल प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध लोगों के साथ मीटिंग आयोजित कर रेलवे सुरक्षा बल को सहयोग करने की अपील की। इसके अतिरिक्त उन्होंने आगे से रेलवे लाइन के किनारे पड़ने वाले गावों की ग्राम पंचायतों में होने वाले सभी मीटिंग में आगजनी की घटनाओं से होने वाले नुकसान के बारे में स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक करने का सन्देश दिया।

rkpnews@somnath

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