कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 सम्पन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में, इस जनपद में प्रथम चरण का मतदान 4 मई को सम्पन्न कराया जाना है। तत्कम में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग की विज्ञप्ति द्वारा मतदान दिवसों में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 (एक्ट संख्या-26, 1881 ) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति 08 जून, 1957 की अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, के अनुक्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के प्रयोजनार्थं सम्बन्धित जनपद के निर्वाचन की तिथि को राज्यपाल सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है।जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग की विज्ञप्ति के क्रम में जनपद कुशीनगर में मतदान का 04.05.2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
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