महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में पेट्रोल पंपों से बोतल, डिब्बा या अन्य कंटेनर में पेट्रोल देने पर रोक लगा दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी एपी सिंह ने सभी डीजल-पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी दशा में कंटेनर या बोतल में पेट्रोल की आपूर्ति न की जाए।
जारी निर्देश के अनुसार पेट्रोल की आपूर्ति केवल दो पहिया, चार पहिया या अन्य वाहनों के ईंधन टैंक में ही की जाएगी। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा है कि निरीक्षण या जांच के दौरान यदि किसी पेट्रोल पंप पर बोतल या कंटेनर में पेट्रोल देते हुए पाया गया तो लाइसेंस की शर्तों और मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन के प्रावधानों के तहत संबंधित पंप संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही संबंधित तेल कंपनियों के अधिकारियो को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर से पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश की जानकारी देते हुए इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं।
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