संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया है कि मतदान दिवस पर उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं और मतदाताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश निषेध रहेगा। मतगणना की पूरी अवधि के दौरान उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं को मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतगणना स्थल पर भी प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी दल या उम्मीदवार द्वारा टेण्ट आदि नहीं लगाया जायेगा। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी नागरिकों को अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। पोलिंग स्टेशन के प्रांगण में कोई व्यक्ति/अतिविशिष्ट व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र या स्कोर्ट के साथ प्रवेश नहीं करेगा ।
उन्होंने जनपद के नगरीय निकाय सम्मानित मतदाताओं व निर्वाचन लड़ने वाले समस्त उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन, मतदान, मतगणना अभिकर्ताओं से अपील है कि आयोग द्वारा जारी उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
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