त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण-2025 का कार्यक्रम जारी

23 दिसंबर को पंचायत निर्वाचक नामावली की अनन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त/राजस्व) जय प्रकाश ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की संशोधित अधिसूचना के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण-2025 के अंतर्गत अनन्तिम मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रकाशित अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण 24 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक किया जा सकेगा। इसी अवधि में दावे एवं आपत्तियां भी प्राप्त की जाएंगी। 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह निर्वाचकों के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।
दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर 2025 से 06 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके पश्चात 07 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक हस्तलिखित पाण्डुलिपियां तैयार कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा की जाएंगी। 13 जनवरी से 29 जनवरी 2026 तक पूरक सूचियों का कम्प्यूटरीकरण कर उन्हें मूल सूची में समाहित किया जाएगा।
मतदान केंद्रों का कमांकन, मतदाता कमांकन, वार्ड मैपिंग तथा मतदाता सूची डाउनलोडिंग की प्रक्रिया 30 जनवरी 2026 से 05 फरवरी 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके उपरांत पंचायत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 06 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि अनन्तिम मतदाता सूची-2025 के साथ-साथ वृहद पुनरीक्षण के दौरान विलोपित मतदाताओं की फ्रीज्ड एसवीएन सहित विलोपन सूची-2025 का भी प्रकाशन किया जाएगा। बीएलओ संबंधित मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर 24 से 30 दिसंबर 2025 तक आमजन को मतदाता सूची का निरीक्षण कराएंगे।
इसी अवधि में नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र-2, संशोधन हेतु प्रपत्र-3 तथा अपात्र नामों के विलोपन हेतु प्रपत्र-4 के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। सभी दावे एवं आपत्तियों का विवरण प्रपत्र-5 में संधारित किया जाएगा तथा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार निर्धारित समय सीमा में किया जाएगा।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यवाहियां सुनिश्चित कराई जाएं तथा अनन्तिम मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन की सूचना प्रपत्र-1 पर तैयार कर उसी दिन जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

rkpNavneet Mishra

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