नशा मुक्ति केंद्रों हेतु नई गाइडलाइन जारी, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही
आगरा, (राष्ट्र की परम्परा)
प्रमुख सचिव, समाज कल्याण एल. वेंकटेश्वर लू तथा राज्य मद्य निषेध अधिकारी, उत्तर प्रदेश आर. एल. राजवंशी की अध्यक्षता में आज निदेशालय समाज कल्याण, लखनऊ से वर्चुअल माध्यम द्वारा बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में प्रमुख सचिव लू ने निर्देशित किया कि जनपदों में संचालित सभी प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन मद्य निषेध विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप ही किया जाए। जिन केंद्रों द्वारा इन गाइडलाइनों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम — जिसमें विभागीय अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम शामिल होगी — कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि एनजीओ द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्रों के साथ-साथ जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाए, ताकि समाज में नशा मुक्ति का संदेश व्यापक रूप से पहुंचे।
प्रमुख सचिव ने यह आह्वान किया कि इस पुण्य कार्य में धार्मिक संस्थान, एनएसएस स्वयंसेवक, सैनिक कल्याण बोर्ड, सिविल डिफेंस वार्डेन और अन्य सामाजिक संगठन भी जुड़ें, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी के “विकसित भारत” के सपने को साकार करने में सहयोग मिल सके।
राज्य मद्य निषेध अधिकारी आर. एल. राजवंशी ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन सेवा भाव से होना चाहिए, न कि पैसे के लालच से। यह एक सामाजिक दायित्व है, जिसे ईमानदारी और संवेदनशीलता से निभाया जाना चाहिए।
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