मऊ(राष्ट्र की परम्परा)
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रस्ताव के अनुमोदन के प्रकाश में उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रमो का आयोजन जनपद के सब-डिविजन/तहसील स्तर पर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में अभिनय कुमार मिश्रा, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मऊ ने अवगत कराया कि उपर्युक्त कार्यक्रम 14.07.2023 को तहसील-सदर, 20.07.2023 को तहसील- मुहम्मदाबाद गोहना, 25.07.2023 को तहसील-मधुबन एवं 27.07.2023 को जिला कारागार,मऊ में आयोजित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित 60 महिलाए यथा -घरेलू महिलाये, कामकाजी महिलायें, 15 वर्ष से अधिक आयु की बलिकाएं इत्यादि प्रतिभाग करेंगी। प्रतिभागियों को कार्यक्रम में विशेष रूप से भारतीय संविधान में महिला अधिकारों एवं उनके हित संरक्षण हेतु किये गये प्रावधान से अवगत कराया जायेगा, तथा महिलाओं के समस्याओं के समाधान हेतु उपलब्ध तंत्र एवं विभिन्न संस्थाओं के विषय में अवगत कराया जायेगा,महिलाओं के समस्याओं के समाधान हेतु पुलिस, प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था में उपलब्ध समाधान के उपाय साथ ही साथ भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दहेज प्रतिषेध अधीनियम, 1961, घरेलू हिंसा निवारण अधीनियम 2005 एवं पाक्सो एक्ट के उन प्रावधानों से अवगत कराया जायेगा जो कि महिलाओं एवं बालिकाओं के हित संरक्षण हेतु है।
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