मऊ(राष्ट्र की परम्परा)
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ द्वारा निर्देश के अनुक्रम में जनपद न्यायाधीश रामेश्वर एवं अभिनय कुमार मिश्रा अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मऊ के मार्गदर्शन में गुरुवार को तहसील सदर मऊ में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन कर, आमजन मानस को विधिक जानकारी प्रदान की गयी।
शिविर के दौरान उपस्थित, अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण द्वारा आमजन मानस को नशीली दवाओं, धूम्रपान, तम्बाकू एवं शराब के सेवन से होने वाली विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक दुष्कर परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान कर नशे की लत के परित्याग हेतु जागरूक किया गया। बच्चों हेतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दिव्यांगों और 6 वर्ष 14 वर्ष के आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त किये जाने के अधिकार और महिलाओं हेतु विभिन्न प्रकार के संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु स्वच्छता एवं सेनेटरि नैपकीन के प्रयोग हेतु जागरुक किया गयां। वैवाहिक विवादों के प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण हेतु परिवार न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से मामलों के निस्तारण किये जाने और आपसी सहमति के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संचालित मीडिएशन सेंटर में, वादों के सुलह समझौता कराये जाने के बावत विधिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। शिविर के दौरान भरण-पोषण अधिनियम 2007 के तहत हकदार व्यक्तियों के हक के बाबत विस्तृत विधिक जानकारी प्रदान की गयी।
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