देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)जनपद देवरिया में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। Deoria SC/ST Act Conviction के इस महत्वपूर्ण प्रकरण में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।यह मामला थाना सलेमपुर पर वर्ष 2007 में दर्ज मु0अ0सं0-500/2007 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(10) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लंबे समय से विचाराधीन इस प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों की सशक्त प्रस्तुति के चलते 12 फरवरी 2026 को माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया।दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में शौकत अली, फिरोज, अफरोज तथा इन्द्रमणि यादव उर्फ इन्दल शामिल हैं। सभी आरोपी सलेंपुर थाना क्षेत्र के मझौलीराज गांव के निवासी हैं। Deoria SC/ST Act Conviction के इस फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।इस मामले में विशेष लोक अभियोजक श्री संजय चौरसिया, कोर्ट मुहर्रिर कांस्टेबल विनय सोनार, पैरवीकार आरक्षी बृजेश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री दुर्गेश कुमार सिंह की सक्रिय भूमिका सराहनीय रही।“ऑपरेशन कन्विक्शन” के माध्यम से देवरिया पुलिस लगातार गंभीर मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। Deoria SC/ST Act Conviction का यह निर्णय न केवल कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करता है, बल्कि अपराधियों को स्पष्ट संदेश भी देता है कि कानून से बचना संभव नहीं है।
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