देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। दहेज हत्या के मामले में क्षेत्राधिकारी नगर श्रीयश त्रिपाठी के बतौर साक्षी न्यायालय में उपस्थित न होने पर एडीजे संजय सिंह की अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। क्षेत्राधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
इसके पूर्व उपस्थित होने के लिए जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद भी अदालत में उपस्थित न होने पर्र गैर जमानती वारंट जारी किया है। बताया जाता है कि दहेज हत्या के एक मामले में बतौर साक्षी के रूप में माह जुलाई में एडीजे की अदालत ने तलब किया था, लेकिन क्षेत्राधिकारी नगर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने पिछली तारीख को जमानती वारंट जारी किया था।
उसकी तिथि बृहस्पतिवार को ही निर्धारित थी। निर्धारित तिथि पर भी क्षेत्राधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसको गंभीरता से लेते हुए अपर जिला जज फास्ट ट्रैक न्यायालय संजय सिंह की अदालत ने देवरिया सदर के क्षेत्राधिकारी श्रीयश त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए एसपी देवरिया को पत्र भी भेजा है।
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