नया पंजीकरण विधेयक 2025 : ग्रामीण विकास मंत्रालय का डिजिटल क्रांति की ओर अहम कदम - राष्ट्र की परम्परा
August 18, 2025

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नया पंजीकरण विधेयक 2025 : ग्रामीण विकास मंत्रालय का डिजिटल क्रांति की ओर अहम कदम

नई दिल्ली।(राष्ट्र की परम्परा डेस्क) 117 साल पुराने पंजीकरण अधिनियम 1908 में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नया पंजीकरण विधेयक 2025 तैयार कर लिया है। इस विधेयक के जरिए संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मसौदा विधेयक में ऑनलाइन पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुति, पंजीकरण प्रमाणपत्रों का डिजिटल निर्गमन, और ऑनलाइन रिकॉर्ड रखरखाव जैसे कई अत्याधुनिक प्रावधान जोड़े गए हैं।

🔷 विधेयक की प्रमुख विशेषताएं :

ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण की सुविधा, जिससे नागरिकों को रजिस्ट्रार कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाने होंगे।इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश और दस्तावेजों की प्रस्तुति की अनुमति, जिससे प्रक्रिया में समय और कागज दोनों की बचत होगी।डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे, जिनका कानूनी मान्यता होगी।

सभी पंजीकृत दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर ऑनलाइन संग्रह, जिससे पारदर्शिता और रिकॉर्ड तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित होगी।पुराने पंजीकरण अधिनियम 1908 को डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल।

🔷 क्या बदलेगा इस विधेयक से?

दस्तावेजों की मैनुअल जांच और भौतिक प्रतियों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।पंजीकरण प्रक्रिया में घूसखोरी, धोखाधड़ी और रिकॉर्ड में हेराफेरी की गुंजाइश कम होगी।ग्रामीण और दूरदराज़ के नागरिक भी अब स्मार्टफोन या कंप्यूटर से संपत्ति पंजीकरण करा सकेंगे।संपत्ति खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ेगी।

🔷 सरकार का उद्देश्य :

इस विधेयक के माध्यम से सरकार का लक्ष्य “डिजिटल इंडिया” मिशन को जमीनी स्तर पर लागू करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि-संबंधी विवादों को कम करना है। मंत्रालय का मानना है कि यह विधेयक संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था को आधुनिक, न्यायसंगत और आम नागरिकों के अनुकूल बनाएगा।

🔷 सार्वजनिक सुझावों के लिए मसौदा जारी

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस विधेयक का मसौदा सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया है और नागरिकों, विशेषज्ञों तथा राज्यों से 30 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया मांगी है। सुझावों और आपत्तियों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।