बस्ती(राष्ट्र की परम्परा)
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 सितम्बर को जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना के निर्देशन में कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जायेंगा। उक्त जानकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजनीश कुमार मिश्र ने दी है।
उन्होने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखित अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामलें, बैंक वसूली से संबंधित मामलें, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), सर्विस में वेतन संबंधी विवाद एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व संबंधी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्यायादेश, विशिष्ट वाद) एवं उक्त के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रकार के जिन वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर हो सकता है, उन्हें भी अधिक से अधिक संख्या में नियत कर निस्तारित किया जायेंगा।
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