लखनऊ(राष्ट्र की परम्परा)
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने प्रदेश सरकार की मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम पर लाभ का पद धारण करने के आरोपों के संबंध में प्रदेश की राज्यपाल के समक्ष याचिका दायर किया है।अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 191 के अनुसार किसी व्यक्ति के लाभ के पद पर रहने पर वह विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। इस संबंध में परित उत्तर प्रदेश राज्य विधायी अयोग्यता निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 में तमाम ऐसे पद दिए गए हैं, जिन्हें धारण करने वाला व्यक्ति अयोग्य नहीं माना जाएगा। इन पदों में खाद्य वितरण प्रणाली के कोटेदार का पद शामिल नहीं है।
अमिताभ ठाकुर ने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार सलेमपुर विधायक विजय लक्ष्मी गौतम देवरिया नगर पालिका के बड़े हनुमान मंदिर क्षेत्र की कोटेदार हैं, जो प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 191 का उल्लंघन दिखता है।उन्होंने राज्यपाल से इन तथ्यों की जांच कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई की प्रार्थना की है।
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