डीएम ने विद्युत उपभोक्ताओं से ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ का लाभ लेकर बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने की किया अपील
एक मुश्त योजना का प्रथम चरण 8 से 30 नवम्बर 2023 तक-डीएम
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि0 द्वारा दिनांक 08 नवम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में कल देर सांय बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी जय प्रकाश एवं मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग द्वारा चलायी जा रही एकमुश्त समाधान योजना को जनहित में बताते हुए कहा कि इससे विद्युत बिल बकाया का भुगतान करने में उपभोक्ताओं को आसानी होगी एवं उन्हें विशेष छूट का लाभ भी मिलेगा। इसमें उनके बिलों में विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट का प्राविधान है।
जिलाधिकारी ने जनपद के विद्युत उपभोक्ताओं को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ में समस्त विद्युत भार के एल०एम०वी०-1 (घरेलू), एल०एम०वी-2 (वाणिज्यिक), एल०एम०वी०-4बी(निजी) संस्थान), एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) एवं एल०एम०वी०-6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट हेतु दिनांक 08 नवम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक तीन अवधियों में एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) एवं चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु योजना लागू की गयी है। इस योजना में लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपना पंजीकरण नचचबसण्वतह वेबसाईट के माध्यम से स्वयं कर सकते है, जिस पर छूट सम्बन्धी सभी सूचनाऐं ऑनलाईन प्रदर्शित होगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउण्टर पर जाकर पंजीकरण करा सकते है व छूट सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते है। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता अपने शेष बकाये को एक साथ अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकता है। दिनांक 30 नवम्बर 2023 तक अर्थात योजना की प्रथम अवधि में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ता को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। बकाये का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर०सी० निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट का प्राविधान भी किया गया है। इस प्रकार का लाभ चोरी के प्रकरणों में पहली एवं अंतिम बार दिया जा रहा है। इस योजना के अर्न्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होगें। उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में कैम्पों का आयोजन भी किया
अधीक्षण अभियंता विद्युत ने जानकारी देते हुए बताया है कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को दिन निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा इसके पश्चात शेष राशि (छूट के बाद) को एक मुश्त अथवा तीन किस्तों में जमा कर सकेगें। उन्होंने बताया कि नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता आएंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। अस्थाई रूप से विच्छेदित बकायदाओं के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में भी समाधान हेतु पात्र होंगे, जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि शासन/कारपोरेशन की इस महत्वाकांक्षी योजना में लाभ लेने हेतु अविलम्ब पंजीकरण कराते हुए छूट का लाभ उठायें। योजना की वृहद एवं पूर्ण जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध है।
इस अवसर पर अधिशाषी अभियन्ता विद्युत रणधीर कुमार सहित सम्बंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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