देवरिया(राष्ट्र की परम्परा) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में 12 नवंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु बैठक आहूत की गयी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव इशरत परवीन फारुकी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक अदालत की सफलता हेतु अधिक से अधिक वादो को चिन्हित करते हुए इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करें तथा लोगो के बीच जनजागरूकता हेतु विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों के वादों विवादों का सुलह-समझौता के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। प्री लिटिगेशन वैवाहिक विवादों का लोक अदालत में समाधान किया जायेगा।परिवार न्यायाधीश एवं मध्यस्थ द्वारा विपक्ष को बुलाकर समझौता से समाधान कराकर लोक अदालत में निर्णय पारित किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने योग्य मुकदमें यथा समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले,चेक बाउंस से संबंधित धारा-138 एन.आई. एक्ट एवं बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित शमनीय दण्ड बाद,राजस्व वाद एवं सिविल वाद,आर्बिट्रेशन से संबंधित इजराय वाद के निस्तारण किए जायेंगे।
इस बैठक में बाल संरक्षण अधिकारी जेपी तिवारी, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन अधिकारी रमेश चंद्र पांडेय, चिकित्सा अधिकारी डा संजय चंद आदि उपस्थित रहे।
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