महाराजगंज (राष्ट्र की परम्परा) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कन्हैया यादव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया है कि पिछड़ी जाति पुत्री शादी अनुदान योजना (अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति को छोड़कर) वर्तमान में संचालित है। पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्री शादी हेतु धनराशि रू0 20000/- (रू० बीस हजार मात्र ) दिया जाता है जिसके लिए शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व एवं शादी तिथि से 90 दिन बाद तक आवेदन उसी वित्तीय वर्ष में करना होता है जिस वित्तीय वर्ष में शादी हुई हो। आवेदन करने हेतु वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ है।
पिछड़े वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हों और वार्षिक आय रू० 46080/- हो, जबकि शहरी क्षेत्र हेतु वार्षिक आय रू0 56460/- तक हो वह पुत्री शादी अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता के अनुसार बहुत ही कम संख्या में आवेदन पत्र भरे गये हैं। पात्र आवेदक अपने पुत्री की शादी अनुदान हेतु अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें।
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