मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में बड़ा घोटाला: 48 अयोग्य कोर्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त, दो साल में 6.91 करोड़ का भुगतान

लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। गरीब और मेधावी छात्रों को IAS/PCS, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में कोर्स कोऑर्डिनेटर की भर्ती के दौरान भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। विभागीय जांच में खुलासा हुआ है कि चयनित 69 कोर्स कोऑर्डिनेटरों में से 48 आवश्यक शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करते थे, इसके बावजूद उन्हें दो वर्षों तक मोटी तनख्वाह दी गई।

2022 में शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया

साल 2022 में समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में कोचिंग सेंटर शुरू किए। इसके लिए कुल 79 कोर्स कोऑर्डिनेटर पद निर्धारित थे, जिनमें 10 पहले से कार्यरत थे और शेष 69 पदों पर नई भर्ती की गई।

योग्यता के तौर पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या अन्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य था।

जेम पोर्टल के जरिए आउटसोर्सिंग

यह भर्ती GeM पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग के जरिए की गई। इसमें अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को चयनित किया गया।

• कुल आवेदन: 8658

• इंटरव्यू के लिए बुलाए गए अभ्यर्थी: 1998

• इंटरव्यू की तारीख: 13 से 16 दिसंबर 2023

इंटरव्यू समाज कल्याण विभाग की दो समितियों ने लिए।

जांच में 48 अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए

जांच में सामने आया कि 69 चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 21 ही मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण थे।

• 4 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में फेल थे

• 42 अभ्यर्थियों ने फर्जी मार्कशीट/नंबर तालिका लगाकर चयन हासिल किया

हर कोर्स कोऑर्डिनेटर को ₹60,000 प्रतिमाह वेतन दिया गया। इस तरह 48 अयोग्य अभ्यर्थियों को दो वर्षों में करीब ₹6 करोड़ 91 लाख 20 हजार रुपये का भुगतान सरकारी खजाने से किया गया।

गोपनीय पत्र से हुआ खुलासा, FIR दर्ज

मामले का खुलासा समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को मिले एक गोपनीय पत्र से हुआ, जिसमें फर्जीवाड़े के ठोस सबूत थे। मंत्री के निर्देश पर सभी चयनित अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन कराया गया।
जांच की जिम्मेदारी छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक आनंद कुमार सिंह को सौंपी गई।
जांच के बाद लखनऊ के गोमतीनगर थाने में आउटसोर्स कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई।

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मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि इस मामले में विभागीय अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि:

• अयोग्य अभ्यर्थियों से दो साल की तनख्वाह की वसूली की जाएगी

• आउटसोर्स कंपनी से भी रिकवरी होगी

• दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय है

कंपनी ने विभाग पर लगाए आरोप

अवनी परिधि कंपनी के डायरेक्टर अज्ञात गुप्ता ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में कंपनी की कोई सीधी भूमिका नहीं थी।
उनका दावा है कि:

• इंटरव्यू समाज कल्याण विभाग की समितियों ने लिए

• दस्तावेज सत्यापन विभाग की जिम्मेदारी थी

• कंपनी ने स्वयं UPPSC को वेरिफिकेशन के लिए पत्र लिखा था

डायरेक्टर ने इसे विभागीय गुटबाजी का नतीजा बताते हुए कहा कि कंपनी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और अब तक आउटसोर्सिंग का पूरा भुगतान भी नहीं किया गया है।

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Karan Pandey

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