सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर ना करें-अरविन्द पुष्कर एडवोकेट
आगरा(राष्ट्र की परम्परा)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार एक मामले में अपनी टिप्पणियों में कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को साझा करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्रसार माना जाएगा और दंडनीय होगा।
इस सन्दर्भ में सीनियर क्रिमिनल लॉयर अरविन्द कुमार पुष्कर एडवोकेट ने प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया कि हमारी सभी से अपील हैं कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर ना करें। पूर्व में
आगरा की एक अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था और 30 जून को आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, और सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेशों को लाइक करने के लिए उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आरोपों के मुताबिक संदेशों के परिणामस्वरूप बिना अनुमति के जुलूस में शामिल होने के लिए विशेष समुदाय से संबंधित लगभग 600 -700 व्यक्ति एकत्रित हो गए थे। इस बावत बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी आपत्तिजनक पोस्ट को लाइक करना कोई अपराध नहीं है। हालांकि ऐसी सामग्री को साझा करने या दोबारा पोस्ट करने पर दंडात्मक परिणामों का सामना करना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने आगरा के प्रार्थी / अभियुक्त के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67 और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए, यह टिप्पणी की। गैरकानूनी जमावड़े के लिए किसी अन्य व्यक्ति की पोस्ट को लाइक करने के कारण
प्रार्थी / अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया था। न्यायाधीश ने कहा – ‘‘मुझे ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जो याचिकाकर्ता को किसी आपत्तिजनक पोस्ट से जोड़ सके, क्योंकि याचिकाकर्ता के फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट उपलब्ध नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। आईटी अधिनियम के तहत आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करना एक अपराध है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने गैरकानूनी जमावड़े के लिए पोस्ट को लाइक किया, लेकिन किसी पोस्ट को लाइक करना पोस्ट को प्रकाशित या प्रसारित करने के बराबर नहीं होगा। इसलिए, केवल किसी पोस्ट को लाइक करने पर आईटी एक्ट की धारा 67 नहीं लगेगी।”
इस मामले को देखते हुए हमारी सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों से पुनः अपील हैं कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर ना करें।
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