बलिया( राष्ट्र की परम्परा) जनपद में महत्वपूर्ण मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण के लिए बलिया पुलिस के अभियान का असर दिखने लगा है। अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते उभांव थाने में वर्ष 2015 में पंजीकृत धारा 328/302/201 भादवि में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.-02 बलिया द्वारा अभियुक्त मन्टू कुमार पुत्र जयराम (निवासी कुम्हीडीह थाना सिकन्दरपुर, बलिया) व सीताराम पुत्र स्व. उचित राम (निवासी माल्दह थाना सिकन्दरपुर, बलिया) को सजा सुनाई गयी। न्यायालय ने धारा 328 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 302 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 201 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 392 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रुपमे अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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