उर्वरक की दो दुकानों का लाइसेंस हुआ निलम्बित

पांच को कारण बताओं नोटिस

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। जिला कृषि अधिकारी डॉ सूबेदार यादव द्वारा उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर 2 उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस लाइसेंस निलंबित किया गया तथा पांच विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। डॉ यादव द्वारा रताहिया, नवाबगंज, रुपईडीहा क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर छापेमारी की कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान स्टॉक मे अनियमितता एवं स्टाक वितरण रजिस्टर अद्यतन न किए जाने के कारण गुप्ता ट्रेडर्स रामपुर छगड़ाहवा, एवं महेन्द्र पाल यादव उर्वरक विक्रेता नवाबगंज का लाईसेंस निलंबित कर दिया गया । तथा दुकान बंद करके भाग जाने के कारण दुकान, चित्रांश खाद बीज भंडार देवरा चौराहा, खान ट्रेडर्स शंकरपुर, चिश्ती खाद भंडार शंकरपुर, दशमेश ट्रेडर्स रताहिया, एवं अभिनव कृषि सेवा केंद्र रताहिया को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिला कृषि अधिकारी द्वारा समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि सभी उर्वरक विक्रेता पोस मशीन से आधार कार्ड से खेतौनी को चेक करते हुए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करें । उर्वरक वितरण के साथ-साथ स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर स्टॉक एवं उर्वरक खरीदने वाले का रिकॉर्ड प्रतिदिन प्रतिदिन मेंटेन कर उर्वरक की बिक्री करें ।
जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में उर्वरक की कमी नहीं होने दी जायेगी। जनपद में 11614 मेट्रिक टन यूरिया, 3368 मेट्रिक टन क्।च्, 2755 मैट्रिक टन एनपीके,12788 मेट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है स जनपद की सभी समितियां पर उर्वरक उपलब्ध करा दिया गया है। जनपद के सभी किसान भाइयों को अश्वस्त किया जाता है कि जनपद में उर्वरक की कमी नहीं होने दी जायेगी । किसान भाइयों से निवेदन है की एडवांस में उर्वरक खरीद कर उर्वरक का भंडारण ना करें समय-समय पर उर्वरक उपलब्ध रहेगा अभी की जरूरत के हिसाब से ही उर्वरक खरीदें ।समस्त उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गई है यदि किसी भी विक्रेता द्वारा अनियमिता वरती जायेगी एवं सीमावर्ती राज्यों में उर्वरक की कालाबाजारी की जायेगी, या संदिग्ध उर्वरक बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, उर्वरक (परिसंचरण नियंत्रण) आदेश 1973, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की सुनिश्चित की जायेगी । जिला कृषि अधिकारी द्वारा जनपद बहराइच के सभी किसानों को अवगत कराया जाता है कि यदि जनपद में कोई भी व्यक्ति संदिग्ध उर्वरक की बिक्री करता है तो उस दुकानदार के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय मे शिकायत दर्ज कराये, शिकायत के उपरांत संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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