बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)| श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश तथा जिलाधिकारी मोनिका रानी व पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा के निर्देशानुसार श्रम विभाग के नेतृत्व में वृहस्पतिवार को एएचटीयू यूनिट, एसजेपीयू यूनिट,प्रथम संस्था और चाइल्डलाइन की संयुक्त टीम द्वारा थाना हरदी अन्तर्गत बेहड़ा एवं राजी चौक खैरीघाट में बालश्रम उन्मूलन अभियान संचालित कर कुल 07 बाल श्रमिकों को कार्य से अवमुक्त कराकर सेवायोजकों के विरूद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी कर अवमुक्त कराए गए बच्चों का चिकित्सकीय परीक्षण कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या रू.50000=00 तक का जुर्माना तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या रू.10000=00 तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। रिजवान खान ने जनपदवासियों से अपील की है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों वा किशोरों से काम न लें। श्रम प्रवर्तन अधिकारी रिजवान खान व विंध्याचल शुक्ला के नेतृत्व में संचालित अभियान के दौरान चाइल्ड लाइन से समन्वयक जीशान अंसारी,टीम सदस्य मनीष यादव,प्रज्जावल श्रीवास्तव,प्रथम संस्था से जिला समन्वयक राकेश कुमार चौबे,गोपी चन्द,श्रम विभाग से अजय सिंह, ए.एच.टी.यू.से प्रीती व अंजली मौजूद रही।
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आलोक कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना…
सरकारी और निजी संस्थानों में नियुक्ति का झांसा देकर वसूली जाती थी मोटी रकम, फर्जी…
केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उपलब्धियां गिनाईं, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान में…
लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के…
शाहजहाँपुर (राष्ट्र की परम्परा )l तिलहर-दातागंज स्टेट हाईवे पर शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो…
भलुअनी/देवरिया(राष्ट्र की परम्परा) शनिवार को स्थानीय नगर के शिव मंदिर परिसर के पास अखिल भारतीय…