
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। भारत के कई प्रदेशों में कोविड-19 के केसेज में वृद्धि के साथ-साथ प्रदेश के भी कई जिलों में कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें जनपद देवरिया भी सम्मिलित है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सावधानियां एवं कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाना नितान्त आवश्यक है।
जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने यह जानकारी देते हुए कार्यालयों, स्कूल/कॉलेजों, चिकित्सालयों, सिनेमा हॉल / मॉल, रेलवे स्टेशन / बस स्टेशन तथा जनसामान्य हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया है कि कार्यालयों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाए।कार्यालयों में मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। कार्यालयों में साफ-सफाई सुदृढ़ रखी जाए। बिना मास्क (नो मास्क, नो इण्ट्री) इण्ट्री न दी जाए। कार्यालयों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए। दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए। सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर घर पर ही क्वारंटीन रहने एवं कोविड हाँच कराने हेतु निर्देशित किया जाए । स्कूल / कालेज हेतु दिशा-निर्देश दिया है कि स्कूल / कालेजों में बच्चों / विद्यार्थियों / शिक्षकों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जाए। कक्ष में बच्चों के बीच पर्याप्त दूरी रखते हुए बैठाया जाए। स्कूलों / कालेजों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए । स्कूल / कालेजों में हाथ धोने के साबुन एवं पानी अथवा हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए । दरवाजे, रेलिंग, झूले इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए। यदि किसी बच्चे को खाँसी, जुकाम, बुखार आदि की समस्या हो तो उन्हें स्कूल / कालेज न भेजा जाए तथा चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर उपचार प्रदान करें। चिकित्सालयों हेतु निर्देश दिया है कि चिकित्सालयों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाए। मास्क,सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए साफ-सफाई सुदृढ़ रखी जाए। बिना मास्क (नो मास्क, नो इण्ट्री) इण्ट्री न दी जाए। प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए। दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर संनेटाइज किया जाए। फीवर हेल्प डेस्क एवं कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। पर्चा काउन्टर / जॉच काउन्टर / दवा वितरण काउन्टर पर कतार को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुए लगाया जाए। लक्षणयुक्त मरीजों की कोविड जाँच करायी जाए। जनमानस को कोविड-19 से बचान हेतु प्रचार-प्रसार सामग्री के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाए। सिनेमा हॉल / मॉल हेतु दिशा-निर्देश दिया है कि मॉल / मल्टीप्लेक्स / सिनेमा हॉल में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित की जाए। मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराया जाए। प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू बचें। के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति के सम्पर्क में आने से कोविड के लक्षण होने पर तत्काल नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें तथा आवश्यकता पड़ने पर कोविड की जाँच करायें। बच्चों के खिलौने एवं अन्य वस्तुओं को Sterilize करें । व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Hygiene) बनाये रखें।शारीरिक दूरी, दण्डोर मास्क का प्रयोग, शरीर के तापमान एवं आक्सीजन लेवल की निगरानी रखें। शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में भी कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन, मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करें। अपने नजदीकी / सम्पर्क में आये हुए किसी भी कोविड धनात्मक रोगी की सूचना एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के दूरभाष संख्या 05568 222261 या 05568 225351 पर अवश्य दें।
जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 से बचाव हेतु उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समस्त सम्बन्धित से अपेक्षा की है।
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