कुल्लू/शिमला (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। कुल्लू जिले के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक वीडियो मिलने के बाद तलाक मिलने की मंजूरी मिली है। अदालत ने परित्याग (Desertion) के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही में तलाक को स्वीकृत किया।
शादी वर्ष 2019 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। पति अन्य राज्य में नौकरी करता है और पत्नी उसके साथ क्वार्टर में रह रही थी। 2022 में पति के टूर पर जाने के दौरान पत्नी ने प्रेमी को कमरे में बुलाया। बाद में पति ने व्हाट्सएप की जांच में पत्नी की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो पाए। जब पत्नी से पूछताछ की गई, तो उसने अपनी गलती स्वीकार की और ससुराल छोड़कर चली गई।
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पति ने याचिका में बताया कि दोनों पक्ष दो साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं और सुलह या पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने पत्नी को याचिका के बारे में सूचित किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद एक पक्षीय कार्यवाही की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने स्वयं और दो गवाहों को पेश किया। प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ और पेन ड्राइव भी अदालत में प्रस्तुत किए गए।
अदालत ने पाया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को दो साल से अधिक समय तक छोड़ रखा है। इसलिए विवाह को परित्याग के आधार पर तलाक से भंग कर दिया गया।
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