
दीवानी न्यायालय में 11 फरवरी को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जनपद एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराने के लिए जनमानस से अपील किया है। उन्होंने कहा कि आगामी 11 फरवरी को दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। यह राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित होगी ।
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह ने कहा कि लोक अदालत में किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है । लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है। लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले , दीवानी वाद , भरण पोषण , एमवी एक्ट , स्टाम्प वाद , चकबंदी , श्रम , मोटर दुर्घटना प्रतिकर , उपभोक्ता फोरम , किराएदारी वाद , चेक बाउंस से संबंधित मामले , बैंक लोन , उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले , कराधान प्रकरण , बिजली चोरी से संबंधित शमनीय वाद , वन अधिनियम , पुलिस अधिनियम , स्थाई लोक अदालत के मामले , गृह एवं जल कर , बाट माप अधिनियम , नगर पालिका संबंधी मामले एवं स्थानीय विधियों के अंतर्गत सुलह योग्य वाद निस्तारित कराए जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है । ऐसे पारिवारिक मामलों जो किसी न्यायालय में लंबित नहीं है को प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है। जिसका आदेश सिविल न्यायालय की डिग्री के समान होगा । इसके अतिरिक्त अभिवाक सौदेबाजी से भी फौजदारी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है। उन्होंने जनपद के जनमानस से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराने की अपील किया है।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है ।
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