संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। सहायक आयुक्त खाद्य-।।, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जे0पी0 तिवारी ने जनपद के सभी प्रकार के खाद्य निमार्ता जो लाइसेन्सधारी उनका वार्षिक टर्न ओवर हेतु सूचित किया है कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ० प्र० लखनऊ के आदेश के क्रम में जनपद के समस्त निर्माण प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटर, डायरेक्टर, नामिनी को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिर्टन (प्रारूप-डी 1) 31 मई 2023 के पूर्व (राईस मिलर, आटा मिलर, नमकीन, कचरी, बेवरेज, पेयजल पैकेजिंग व अन्य) रिलेबलर, रिपैकर, निर्यातक श्रेणी के प्रतिष्ठान अच्छादित होंगे।
उन्होंने बताया कि रिर्टन केवल आनलाईन दाखिल किये जा सकेंगे, ऑनलाइन रिर्टन दाखिल किये जाने हेतु वेबसाइट foscoss.fssai.gov.in, अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग रिर्टन दाखिल किया जायेगा, वार्षिक रिर्टन ई-मेल, व्यक्तिगत रूप से स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, वार्षिक रिर्टन विलम्ब 31 मई 2023 के पश्चात से दाखिल किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन रू0 100 विलम्ब शुल्क ऑनलाईन देय होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अधिकतम विलम्ब शुल्क वार्षिक लाईसेंस शुल्क का 5 गुना देय होगा तथा वार्षिक रिर्टन दाखिल किये बिना लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। उन्होंने बताया कि रिर्टर्न दाखिल से सम्बंधित हेल्पलाईन नम्बर कॉल-18001121100 एवं ईमेल- helpdesk.foscos.fssai.gov.in है।
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