बिना लाइसेंस बीज का व्यापार करने वालों के विरूद्ध दर्ज होगी एफआईआर: कृषि अधिकारी

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। रबी बुआई हेतु बीज वितरण कार्य के दृष्टिगत जनपद के कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी डाॅ सूबेदार यादव द्वारा बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अपने प्रतिष्ठानों पर डिस्प्ले बोर्ड, रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड को प्रदर्शित करने के साथ-साथ बिक्री एवं स्टाक रजिस्टर, कैशमेमो व अन्य वांछित अभिलेख पूर्ण रखें तथा बीज क्रय करने वाले कृषकों को पक्की रसीद अवश्य उपलब्ध करायें। रसीद पर कृषक का नाम एवं पता, खसरा संख्या, रकबा के साथ बीज आपूर्ति करने वाली संस्था का नाम, बोरी का टैग संख्या तथा लाट संख्या का उल्लेख भी अनिवार्य रूप किया जाय।बीज विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि उसी फर्म एवं कम्पनी से स्टाक का क्रय करें जो फर्म कृषि निदेशालय उ.प्र. से पंजीकृत एवं अधिकृत हो तथा उस फर्म का बीज बिकी प्राधिकार पत्र संख्या बिल में अवश्य अंकित करायें अन्यथा की दशा में निरीक्षण के समय समस्त बीज सीज कर दिया जायेगा। सभी बीज विकेताओं को अपने प्रतिष्ठान से बिकी किये जा रहें बीजो का पूर्ण विवरण भी सुरक्षित रखना होगा जिसमें बीज प्राप्ति का स्रोत, बिल एवं कैशमेमो संख्या व दिनांक का पूर्ण विवरण अंकित हो। डाॅ. यादव ने बताया कि रिसर्च वैरायटी, जो अधिसूचित नही है अपितु अनुसंधान के अन्तर्गत है, की बिकी प्रतिबन्धित रहेगी।
जनपद के बीज विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) में दर्ज स्थान पर ही स्टाक का भण्डारण किया जाये। अन्यथा स्टाक का भण्डारण अवैध माना जायेगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यापारी बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त किये बीज का व्यवसाय करते पाया जायेगा तो सम्बन्धित व्यापारी के विरुद्ध बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी। बीज विक्रेताओं को सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक माह में बीज प्राप्ति एवं वितरण व अवशेष की सूचना अगले माह की पांच तारीख तक कार्यालय में उपलब्ध कराना सनिश्चित करें।

rkpNavneet Mishra

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