
गलत ढंग से निर्वाचक नामावली से नाम हटाने पर बीएलओ के खिलाफ होगी FIR,जुर्माने के साथ होगी 2 साल की सजा।
मऊ ( राष्ट्र की परम्परा ) त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 हेतु जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,समस्त तहसीलदार /अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी /समन्वयक अधिकारी एवं समस्त सहायक विकास अधिकारी /सहायक समन्वय अधिकारियों के साथ कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों का वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम 18 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और निर्वाचन नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई से 18 अगस्त के बीच बी एल ओ एवं पर्यवेक्षको को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, प्रशिक्षण तथा स्टेशनरी वितरण सहित किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग या अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरी निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन एवं मतदाता सूची के प्रिंट करने की कार्रवाई संपन्न होगी। 19 अगस्त से 29 सितंबर के बीच बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर करना गणना और सर्वेक्षण तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों का नाम सम्मिलित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 19 अगस्त से 22 सितंबर के बीच होगी। इसके अलावा निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर परिवर्तन, संशोधन एवं विलोपन की तैयार हस्तलिखित पांडुलिपिया 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में जमा की जाएगी। अनंतिम मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन 5 दिसंबर को होगा तथा दावे एवं आपत्तियां 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच प्राप्त की जाएगी।इसके अलावा दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के मध्य किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद के में कुल 645 ग्राम पंचायतें हैं, जिसके लिए 92 सुपरवाइजर एवं 877 अनुमानित बी एल ओ की तैनाती की जानी है।जिलाधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के बृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 हेतु जारी की गई समय सारणी का विशेष ध्यान देने की निर्देश समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण,समन्वयक अधिकारी एवं समस्त सहायक विकास अधिकारियों को दिए।इस दौरान उन्होंने निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने हेतु फार्म 6 में गलत शपथ पत्र दाखिल करने पर संबंधित मतदाता के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। धारा 31 के तहत गलत शपथ पत्र दाखिल करने पर जुर्माने के साथ-साथ तीन माह से 1 साल की सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के धारा 32 के तहत बी एल ओ द्वारा किसी भी मतदाता का मतदाता सूची से गलत ढंग से नाम काटने पर संबंधित बीएलओ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इस धारा के तहत जुर्माना के साथ-साथ तीन माह से 2 साल की सजा का प्रावधान है।
विधान सभा निर्वाचक नामावली के आगामी पुनरीक्षण के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने समस्त ईआरओ, एईआरओ को मतदाता सूची में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास करने को कहा। वर्तमान में जनपद में चारों विधानसभाओं में कुल 11317 दिव्यांग़ मतदाता हैं जिनमें 7002 पुरुष एवं 4315 महिला दिव्यांग मतदाता है। जो कुल मतदाताओं का लगभग 0 . 66% हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम एक प्रतिशत दिव्यांग मतदाता, मतदाता सूची में सम्मिलित करने हेतु घर-घर सर्वे कर मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज कराए।इसके अलावा महिला मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि के विशेष प्रयास करने तथा जेंडर रेशियों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश जिला अधिकारी द्वारा दिए गए। बैठक के दौरान उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को बूथ से संबंधित सूचनाओं का स्थलीय परीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बुकलेट का गहनता से अध्ययन कर ले तथा चुनाव से संबंधित समस्त पत्रावलियों का ठीक ढंग से अध्ययन करने के उपरांत ही उसे अग्रसारित करें। इसके अलावा उन्होंने मतदान केंद्रों के नाम की भी जांच करने को कहा क्योंकि प्रायः स्कूलों के नाम बदलने पर मतदाता सूची में पूर्व का नाम ही अंकित रह जाता है। इसके लिए उन्होंने मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदाता सूची में दर्ज नाम से मिलान करने के भी निर्देश दिए। फीडिंग कार्य को लेकर उन्होंने सभी ऑपरेटरों को प्रशिक्षित भी करने को कहा साथ ही ऑपरेटर द्वारा अपना काम जिम्मेदारी एवं ईमानदारी से न करने पर संबंधित ऑपरेटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
बैठक के दौरान ही निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों को भारत के संविधान में निर्वाचन से जुड़े अनुच्छेदों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 तथा मैन्युअल ऑन इलेक्टोरल रोल्स 2023 के विधिक प्रावधानों एवं नियमों से भी अवगत करते हुए आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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