आगरा, (राष्ट्र की परम्परा) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग दंपत्तियों को 15,000 से लेकर 35,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। यह जानकारी आज जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्रीमती ज्ञान देवी ने दी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक दिव्यांग दंपत्तियों को ऑनलाइन पोर्टल www.divyanjanupsdc.gov.in के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्ष में विवाह कर चुके दंपत्तियों के लिए मान्य होगा।
योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का विवरण:
यदि युवक दिव्यांग है तो – ₹15,000
यदि युवती दिव्यांग है तो – ₹20,000
यदि दोनों दिव्यांग हैं तो – ₹35,000
पात्रता की मुख्य शर्तें:
युवक की आयु विवाह के समय 21 से 45 वर्ष के बीच हो।
युवती की आयु विवाह के समय 18 से 45 वर्ष के बीच हो।
दंपत्ति में कोई भी आयकरदाता न हो।
दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो (CMO प्रमाणपत्र आवश्यक)।
आवश्यक दस्तावेज़:
संयुक्त नवीनतम फोटो जिसमें दिव्यांगता स्पष्ट हो
विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र / शादी कार्ड
आयु प्रमाण पत्र (जन्मतिथि सहित)
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत)
दोनों का आधार कार्ड
राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता
निवास प्रमाण पत्र
आय व जाति प्रमाण पत्र
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