राजनैतिक दल के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक

निर्वाचन प्रक्रिया के सम्बन्ध में दी गयी जानकारी

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु 56-बहराइच (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन का समस्त कार्य कलेक्ट्रेट स्थित न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच कक्ष संख्या-02 में सम्पन्न होगा। आयोग द्वारा निर्धारित समयसारिणी केे अनुसार 18 से 25 अप्रैल 2024 तक पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक (लोक अवकाश को छोड़कर) प्रतिदिन जमा किये जायेंगे। नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तिथि 26 अप्रैल, नाम वापसी के लिए अन्तिम तिथि 29 अप्रैल 2024 निर्धारित है। मतदान की तिथि 13 मई 2024 तथा मतगणना की तिथि 04 जून 2024 निर्धारित है। नामांकन के समय प्रत्याशी के लिए 03 वाहन अनुमन्य हैं, जो नामांकन कक्ष के 100 मीटर की दूरी तक आ सकेंगे। जबकि नामांकन कक्ष में अधिकतम 05 व्यक्ति आ सकते हैं।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्याशी का नाम किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए, यदि अभ्यर्थी अपने से भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में नाम निर्देशन प्रस्तुत करता है तो सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के उद्धरण की प्रमाणित प्रतिलिपि जो जिला निर्वाचन कार्यालय से निर्गत की गयी हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय दल के अभ्यर्थी हेतु 01 प्रस्तावक तथा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी अथवा निर्दलीय अभ्यर्थी हेतु 10 प्रस्तावकों का होना अनिवार्य है। प्रस्तावक/प्रस्तावकों का उसी लोक सभा में समाष्टि विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित होना चाहिए जिस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन लड़ने हेतु नामांकन पत्र भरा जा रहा हैं।
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। एक अभ्यर्थीएक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 04 से अधिक नामांकन पत्र नहीं दाखिल कर सकते है। निर्वाचन लड़ने वाले सामान्य जाति के अभ्यर्थियों हेतु रू. 25,000=00 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रू. 12,500=00 ज़मानत की धनराशि निर्धारित है। अभ्यर्थी के लिए निर्वान व्यय की अधिकतम सीमा रू. 95,00,000=00 निर्धारित है। मतपत्र के प्रयोगार्थ अभ्यर्थी को (चौड़ाई 2 सेमी. तथा लम्बाई 2.5 सेमी) आकार के 15 फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर हों कि आवश्यकता होगी। डीएम ने बताया कि फोटो में चेहरा सीधे कैम्रे की तरफ, आंखे खुली होनी चाहिए। वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। टोपी/हैट न लगाई जाए। काले रंग का चश्मा भी न लगाया जाय। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार रंगीन अथवा ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो का उपयोग कर सकते हैं।
डीएम ने बताया कि नो ड्यूज से सम्बन्धित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। नया प्रारूप-26 (शपथ-पत्र) रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र अथवा नामांकन पत्र का कोई भी कालम खाली नहीं छोड़ा जायेगा। जहां कुछ नहीं भरा जाना है वहां पर ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं अथवा ‘ज्ञात नहीं’ लिखा जायेगा। शपथ-पत्र में आपराधिक मामले, परिसम्पत्तियों, सरकार के प्रति देयताओं का विवरण, उपजीविका का साधन, आय के श्रोत तथा शैक्षिक योग्यता का विवरण दर्शाया जायेगा। डीएम ने बताया कि आपराधिक मामलों का विवरण आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप सी-1 में प्रकाशित किया जायेगा। ऐसे प्रकाशन के लिए निर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित तीन चरणों प्रथम नाम वापसी के पहले चार दिनों के भीतर, द्वितीय अगले पांचवे से आठवें दिनों के भीतर तथा प्रचार के 9वें दिन से आखिरी दिन तक (मतदान के दिन से 02 दिन पहले) प्रकाशित किया जायेगा जिससे मतदाताओं को ऐसे अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
डीएम ने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 84 (क) या अनुच्छेद 173 (क) के अन्तर्गत प्रतिज्ञान या शपथ लिया जायेगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी को पार्टी के अध्यक्ष द्वारा फार्म ए एवं बी की हस्ताक्षरित मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। डीएम ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक बैंक खाता अभ्यर्थी को खोलना होगा।
डीएम ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी सुविधा पोर्टल ‘‘सुविधा डाट ईसीआई डाट जीओवी डाट इन’’ के माध्यम से भी आनलाइन नामांकन कर सकते हैं। डीएम ने यह भी बताया कि केन्द्र/राज्यों के मंत्रियों, सांसद, विधानसभा सदस्यों, विधान परिषद सदस्यों तथा राज्य का सुरक्षा कवर प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी सदर प्रिंस वर्मा, पयागपुर के दिनेश कुमार, कैसरगंज के पंकल दीक्षित, महसी के अखिलेश कुमार सिंह, मोतीपुर (मिहींपुरवा) के संजय कुमार, नानपारा के अश्वनी पाण्डेय, भाजपा के प्रशासनिक प्रमुख श्रवण कुमार शुक्ला, बसपा के जिलाध्यक्ष अजय कुमार गौतम व जिला प्रभारी अशर्फी लाल गौतम, अपना दल (सोनेलाल) के जिलाध्यक्ष गिरीश पटेल, सपा के जिला उपाध्यक्ष ज़फरउल्लाह खॉ ’बन्टी’, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष गोपीनाथ सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

rkpnews@desk

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