रांची(राष्ट्र की परम्परा) विधानसभा भवन में षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर, 2025 तक आहूत है। रांची उपायुक्त एवं अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के आलोक में विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लगाया गया है। यह आज 5 दिसंबर के प्रातः 8 बजे से 11 दिसंबर, 2025 के रात 10 तक के लिए लागू रहेगा।निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टिकोण से अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी किया है। इसमें झारखंड उच्च न्यायालय शामिल नहीं है।इसपर रहेगा प्रतिबंधउक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों और सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।
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