कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने बताया कि उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) के अन्तर्गत पंजीकृत एवं अद्यतन नवीनीकृत निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, गम्भीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना में निर्धारित पात्रता के अनुसार बोर्ड के पोर्टल www.upbocw.in पर आवेदन करने पर योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। बोर्ड की योजनाओं में लाभ हेतु निर्माण श्रमिकों को अपना पंजीयन निर्धारित समय पर निर्धारित अंशदान पोर्टल पर जमा करने पर नवीनीकरण भी कराना पडता है।
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उन्होंने निर्माण श्रमिकों को अवगत कराया है कि उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक जिनका नवीनीकरण / अंशदान पिछले 04 वर्ष से लम्बित है और अभी तक अपना नवीनीकरण/अंशदान जमा नही किये है कृपया सहज जन सेवा केन्द्रों/upbocw पोर्टल के माध्यम से 15.11.2025 तक अपना नवीनीकरण अवश्य करा लें अन्यथा बोर्ड के निर्देशानुसार उनका पंजीकरण स्वतः निष्क्रिय हो जायेगा।
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