सलेमपुर/देवरिया(राष्ट्र की परम्परा) वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष सलेमपुर के खिलाफ सदर कोतवाली देवरिया में मुकदमा दर्ज हो चुका है वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष सलेमपुर श्रीराम यादव द्वारा चुनाव के समय गलत शपथ पत्र दाखिल कर चुनाव लड़ने का मामला चुनाव के पश्चात प्रकाश में आया कुछ लोगों ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई जिसमें कार्यवाही करते हुए चुनाव आयोग ने पत्र जारी कर श्री राम यादव वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष सलेमपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा जिस पर कार्यवाही करते हुए देवरिया सदर कोतवाली में सदर कोतवाल ने मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। प्राथमिकी के अनुसार नगर निकाय चुनाव 2023 में शपथ पत्र प्रारूप 7 में अपराधिक कृत्य के कालम में नहीं अंकित किया गया है । जो की गलत है इसी कारण वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष श्री राम यादव पर भा दं सं 1860 के धारा 193 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आगे कार्यवाही की जा रही है ।श्री राम यादव पर पहले से ही कई अपराधिक मुकदमे दर्ज है बावजूद इसके इनके द्वारा चुनाव आयोग से इस जानकारी को छुपाया गया ।इनके खिलाफ अमरेश कुमार सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया।
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