मकान और दुकान खरीदना होगा महंगा – 10 साल बाद बढ़ा डीएम सर्किल रेट, एक अगस्त से होगा लागू

लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा): राजधानी लखनऊ में अब जमीन, मकान और दुकान खरीदने की योजना बना रहे लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। प्रशासन ने दस वर्षों के अंतराल के बाद नया डीएम सर्किल रेट (District Magistrate Circle Rate) जारी कर दिया है। इस रेट में सभी श्रेणियों की संपत्तियों पर 15% से लेकर 25% तक की बढ़ोत्तरी की गई है।

प्रस्तावित दरों पर जनता की आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिन्हें निपटाने के बाद 1 अगस्त 2025 से नई दरें प्रभाव में आ जाएंगी। यह वृद्धि रियल एस्टेट से जुड़े हर वर्ग पर असर डालेगी – चाहे वह आवासीय हो, कृषि हो, व्यावसायिक हो या बहुमंजिला भवन।

🔹 किस श्रेणी पर कितनी बढ़ोत्तरी?

कृषि भूमि पर औसतन 15% की वृद्धि की गई है।व्यावसायिक भूखण्ड (दुकान, कार्यालय, गोदाम आदि) पर 25% तक की बढ़ोत्तरी की गई है।बहुमंजिला आवासीय भवनों पर 20% की वृद्धि प्रस्तावित है।दुकानें, ऑफिस व गोदाम की श्रेणी में औसतन 20% की बढ़ोत्तरी लागू होगी।

🔹 10 साल बाद हुई बढ़ोत्तरी क्यों?

जिला प्रशासन का कहना है कि भूमि और संपत्ति बाजार में पिछले एक दशक में भारी परिवर्तन हुआ है, लेकिन डीएम सर्किल रेट संशोधित नहीं किया गया था। इससे सरकारी राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही थी।नई दरें वास्तविक बाजार मूल्यों के अधिक करीब लाने का प्रयास हैं, जिससे न केवल राजस्व वृद्धि होगी, बल्कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक होगी।

🔹 असर किस पर पड़ेगा? संपत्ति खरीदने वाले को अब ज्यादा स्टाम्प शुल्क देना होगा क्योंकि यह डीएम रेट के आधार पर तय होता है।रियल एस्टेट बिल्डर और डेवलपर को भी लागत का पुनः मूल्यांकन करना पड़ेगा।किराए पर चलने वाले व्यवसाय को भी यह बढ़ोत्तरी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी।

🔹 क्या है डीएम सर्किल रेट? डीएम सर्किल रेट वह न्यूनतम दर होती है जिस पर कोई संपत्ति रजिस्ट्री की जाती है। इससे कम पर संपत्ति की खरीद-बिक्री नहीं हो सकती। यह दर जिला प्रशासन तय करता है और हर क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होती है।

🔹 आगे क्या? प्रशासन की ओर से कहा गया है कि एक महीने तक लोग अपनी आपत्तियां या सुझाव दे सकते हैं, इसके बाद अंतिम रूप देकर 1 अगस्त से इसे लागू किया जाएगा।

Editor CP pandey

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