देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिक, जिन्होंने पिछले चार वर्षों से अपने श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें अब 31 दिसंबर 2025 तक नवीनीकरण की छूट दी गई है। सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार ने बताया कि पहले यह छूट 15 नवंबर 2025 तक ही मान्य थी। निर्धारित तिथि तक नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिकों का कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिससे वे विवाह सहायता, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, मृत्यु एवं गंभीर बीमारी सहायता जैसी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। सभी श्रमिकों से समय रहते नवीनीकरण कराने की अपील की गई है।
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