संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संत कबीर नगर के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के नेतृत्व जनपद न्यायालय सभागार में समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ पाॅश एक्ट के तहत कार्यशाला आयोजित हुयी। जिसमें जिला जज ने समस्त न्यायिक अधिकारियों को उच्चतम न्यायलय द्वारा पारित आदेश का संज्ञान दिलाते हुए कार्यशाला का आयोजन किया।
इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायिक अधिकारी महेन्द्र कुमार सिंह ने समस्त पैनल अधिवक्तों एवं परा विधिक स्वयं सेवकों के साथ एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। जिसमे बताया जैसा कि इसके नाम से इसके उद्देश्य रोकथाम, निषेध और निवारण को स्पष्ट करता है और उल्लंघन के मामलें में पीड़ित को निवारण प्रदान करने के लिए भी ये कार्य करता है। उन्होनें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों और दिशानिर्देर्शों, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़िन, विभिन्न शारीरिक, मौखिक और गैर-मौखिक रूपों, विभिन्न समितियों और उनकी भूमिकाओं, शिकायतों की जांच एवं जांच की निजता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है, वह जिला स्तर अथवा विभाग स्तर पर गठित समिति के समक्ष उपस्थित होकर लिखिक रूप से शिकायत कर सकती है। यदि पीड़ित शिकायत दर्ज करने की मानसिक स्थिति में नहीं है, तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके विशेष शिक्षक, उसके मनोचकित्सक या उसके संरक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर सकते हैं वह भी शिकायत कर सकते हैं। उक्त कार्यक्रम में समस्त पराविधिक स्वयं सेवक, समस्त पैनल अधिवक्ता एवं अन्य उपस्थित रहे।
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में नकली सोने के बिस्कुट के नाम पर…
नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा)। ज्यूडिशियल काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को…
गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कायस्थ…
बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। नगर पालिका परिषद बलिया की सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने…
सिकंदरपुर/बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। सीओ सिकंदरपुर कार्यालय में तैनात कांस्टेबल सुनील शाह की पहल पर…
ग्वालियर (राष्ट्र की परम्परा)। भारतीय पत्रकार संघ (AIJ) ने मनोज वर्मा को ग्वालियर जिला इकाई…