देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। अध्यक्ष नीलामी समिति जजी देवरिया इन्दिरा सिंह ने बताया कि जनपद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में दीवानी न्यायालय परिसर स्थित लस्सी, शरबत एवं भूजा-मुॅमफली की दुकानों/वाहन स्टैण्ड की नीलामी वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 27 मार्च को अपरान्ह्न 04 बजे दीवानी न्यायालय परिसर में दस कक्षीय भवन स्थित केन्द्रीय सभागार कक्ष में नीलामी समिति की देख-रेख में सम्पन्न होगी। इच्छुक व्यक्ति शर्तो के अधीन बोली में भाग ले सकते है। उक्त साईकिल स्टैण्ड हेतु प्रारम्भिक बोली मु०-244000/- रुपये में 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को समायोजित करते हुए मु०-268400/- रुपये से प्रारम्भ की जाएगी, भुजा मूँगफली हेतु प्रारम्भिक बोली मु०-80000/- रुपये में 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को समायोजित करते हुए मु0-88000/-रूपये से प्रारम्भ की जाएगी एवं लस्सी- शरबत हेतु प्रारम्भिक बोली मु०-76400/- रुपये में 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को समायोजित करते हुए मु० 84040/- रुपये से प्रारम्भ की जाएगी।
नीलामी की शर्तो के विवरण में उन्होंने बताया है कि प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने बोली बोलने से पूर्व वाहन स्टैंड हेतु मु०-20000/-, लस्सी शरबत हेतु मु०-5000/- एवं भूजा मूँगफली हेतु मु0 5000/- नकद धनराशि बतौर जमानत कार्यालय नजारत जजी देवरिया में जमा करना होगा। बिना जमानत की धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति नीलामी में भाग नही ले सकता है। जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होने की दशा में संबंधित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। वाहन स्टैण्ड की नीलामी में सम्मिलित होने वाले ठेकेदार को हैसियत प्रमाण-पत्र एवं अपराधिक इतिहास से संबंधित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। भुजा मूंगफली एवं लस्सी- शरबत की नीलामी में सम्मिलित होने वाले ठेकेदार अपराधिक इतिहास से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तब तक बोली नहीं बोल सकता, जब तक की नीलामी में अनुपस्थित व्यक्ति का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो। उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की 20 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद अग्रिम धनराशि के रूप में तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। प्रत्येक उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध मे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड की स्य प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिस व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष की नीलामी की धनराशि बकाया होगी वह व्यक्ति वर्तमान नीलामी में भाग लेने का हकदार नही होगा। नीलामी समिति जजी देवरिया के विचार में यदि यह बात आती है कि उचित बोली नहीं बोली जा रही है तो ऐसी स्थिति में नीलामी स्थगित की जा सकती है। नीलामी समिति जजी देवरिया को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नीलामी की बोली अंतिम मानी जायेगी ।
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