आर.टी.आई के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में किया जाय

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के संबंध में बैठक संपन्न हुई।जिलाधिकारी ने सभी जनसूचना अधिकारियों से कहा कि आर.टी.आई पोर्टल या ऑफलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों को निर्धारित समयावधि 30 दिन में निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। कोई भी आवेदन लंबित न रहने पाए। आर.टी.आई पोर्टल पर लंबित आवेदनों का निस्तारण एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित किया जाय। प्रतिदिन आर.टी.आई पोर्टल को चेक किया जाय। आवेदकों को निर्धारित समय में सूचना अवश्य उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने सभी जनसूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के संबंध में दिशा-निर्देश/प्रशिक्षण भी दिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे राजेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे तथा जिला विकास अधिकारी आनन्द प्रकाश सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

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