बलिया(राष्ट्र की परम्परा)
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में, जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन और उसे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से पहले प्रमाणित कराया जाना आवश्यक होगा। आवेदक को विज्ञापन के प्रकाशन के प्रस्तावित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व समिति के समक्ष आवेदन करते हुए विज्ञापन प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि भड़काऊ, भ्रामक व घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों के मतदान के दिन और उसे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने से रोकने हेतु आयोग की ओर से यह निर्देश सभी मान्यता प्राप्त एवं रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/मंत्री को जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया है कि जनपद बलिया में 01 जून को मतदान है, लिहाजा मतदान के दिन और उसे एक दिन पूर्व, यानि 31 मई और 01 जून को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रतिबंधित रहेगा।
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