आगरा, (राष्ट्र की परम्परा)
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने कलेक्ट्रेट स्थित डीएम चैम्बर में पत्रकार वार्ता कर विशेष प्रगाण पुनरीक्षण-2026 के तहत 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को चलाए जाने वाले विशेष अभियान की विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह अभियान प्रातः 11 बजे से सायं 04 बजे तक जिले के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सभी बूथों पर ड्राफ्ट रोल आलेख्य को पढ़ा और सुनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की कि वे अपने मतदाता नामांकन को सुनिश्चित करने हेतु इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें।
विशेष प्रगाण पुनरीक्षण का उद्देश्य और महत्व
जिलाधिकारी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष प्रगाण पुनरीक्षण दिनांक 06 जनवरी 2026 को सभी मतदान केंद्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रकाशित किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट रोल आलेख्य को सभी बूथों पर बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) द्वारा पढ़ा जाएगा। जिन मतदाताओं का किसी कारणवश नाम सूची में शामिल नहीं है, वे अपने बूथ पर जाकर फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवा सकते हैं।
मतदाता नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास का पता और परिवार के किसी सदस्य का ई-पिक/मतदाता फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि जो नागरिक अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे या कर चुके हैं, वे भी अपने नाम का पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही गणना प्रपत्र पर जिन मतदाताओं ने मोबाइल नंबर अंकित नहीं किया है, वे बूथ पर जाकर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा सकते हैं।
विशेष अभियान 31 जनवरी 2026 का विवरण
जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 06 फरवरी 2026 तक है। इस अवधि के दौरान विशेष अभियान के तहत:
बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक मतदेय स्थल पर प्रातः 11 बजे से सायं 04 बजे तक उपस्थित रहेंगे।
ड्राफ्ट रोल और गणना चरण के दौरान अनुपस्थित, मृतक, दोहरी प्रविष्टि, अनट्रेस्ड और स्थानांतरित मतदाताओं की सूची पढ़ी और सुनाई जाएगी।
बूथों पर फॉर्म-6, 7 और 8 तथा घोषणा पत्र उपलब्ध रहेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि जो मतदाता स्थाई रूप से अन्यत्र चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके लिए फॉर्म-7 भरा जाएगा। इसके अलावा जो मतदाता किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहते हैं, वे फॉर्म-8 भरकर आवश्यक साक्ष्यों के साथ संबंधित मतदेय स्थल या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र में जमा करा सकते हैं।
फोकस: मतदाता नामांकन की प्रक्रिया
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से जनता से अपील की कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना न केवल नागरिक का अधिकार है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करता है।
उन्होंने कहा कि सभी मतदाता अपने नजदीकी बीएलओ और मतदान केंद्रों पर जाकर सही जानकारी उपलब्ध कराएं। इससे मतदाता सूची का विशेष प्रगाण पुनरीक्षण 2026 सही, त्रुटिरहित और पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा।
नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
विशेष प्रगाण पुनरीक्षण का आलेख्य प्रकाशन: 06 जनवरी 2026
दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि: 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026
विशेष अभियान की तिथि: 31 जनवरी 2026 (शनिवार)
विशेष अभियान का समय: प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
आवश्यक दस्तावेज: पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, परिवार के किसी सदस्य का ई-पिक/मतदाता पहचान पत्र
फॉर्म उपलब्ध: फॉर्म-6 (नया नामांकन), फॉर्म-7 (मृतक/स्थानांतरित/स्थायी अन्यत्र), फॉर्म-8 (संशोधन/सुधार)
जागरूकता और सहयोग की अपील
जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान मतदाता सूची को अद्यतन और पारदर्शी बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करें और अपने नामांकन के लिए विशेष अभियान में भाग लें।
इसके अलावा उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों और बीएलओ को निर्देशित किया कि वे सभी मतदाताओं को सही जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं और किसी भी प्रकार की समस्या को तुरंत समाधान करें।
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