संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के सियरासांथा गांव में जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जनपद न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने किया।
निरीक्षण में एक-एक करके सभी बुजुर्गों से बातचीत की गई तथा उनको दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ एवं अन्य सुविधाओं के बारे में बात चीत की गई।
एडीजे श्री सिंह ने बताया कि माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के तहत अपनी आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा से सम्बधित से भरण-पोषण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में पुरूष और महिला दोनों रहते हैं। बुजुर्गों उनके रहने, खाने-पीने और चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था है। आश्रम के मैनेजर को निर्देशित किया कि मौसम के दृष्टिगत बुजुर्गों हवादार कमरे की व्यवस्था करते रहें तथा साथ ही साथ शुद्ध तथा स्वच्छ नाश्ता, भोजन, कपड़े इत्यादि की व्यवस्था हर हाल में हो तथा समस्त वृद्धजन अपने अधिकारों से वंचित ना रहें।
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