देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। सहायक आयुक्त खाद्य जनपद देवरिया विनय कुमार सहाय ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित जनहित बाद संख्या 832/ 2024 मोतीलाल यादव बनाम भारत सरकार संदर्भ में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश द्वारा चाइनीज लहसुन पर प्रतिबंध के बाद भी विक्रय किए जाने पर सूचना के आधार पर कार्रवाई की एक जाने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त के आलोक में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा बिनय कुमार सहाय ने आम जनमानस को अवगत कराया है कि फंगस प्रभावित होने एवं कीटनाशकों की मात्रा ज्यादा होने के कारण चीनी लहसुन का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है इसकी पहचान इसकी कलियों में सफेद के साथ गुलाबी होना ,जड़ का नहीं होना और बड़े साइज तथा सबसे महत्वपूर्ण देसी लहसुन की तुलना में सस्ता होना प्रमुख रूप से है।
भारत सरकार द्वारा चाइनीज लहसुन के विक्रय एवं भंडारण पर प्रतिबंध है किसी भी व्यक्ति को इसके विक्रय अथवा भंडारण की सूचना मिलती है तो विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-180-5533 पर तुरंत सूचित करें चाइनीस लहसुन के संबंध में कोई भी सूचना शिकायत सीधे उक्त हेल्पलाइन पर दर्ज कराई जा सकती है।
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