राजस्व वादों के निस्तारण में समय से जांच आख्या न मिलने पर जिलाधिकारी ने जताई कड़ी नाराजगी
मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 एवं 116 में दायर कई वाद राजस्व निरीक्षकों एवं लेखपालों द्वारा समय से जांच आख्या प्रेषित ना किए जाने के कारण विभिन्न न्यायालयो में निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं। इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है तथा ऐसे समस्त राजस्व निरीक्षकों तथा लेखपालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कई मामलों में राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों द्वारा रबी फसल खेतों में खड़ी होने के कारण जांच आख्या प्रेषित ना कर पाने का हवाला देने पर जिलाधिकारी ने रबी फसल की कटाई के उपरांत धारा 24 एवं 116 में जांच आख्या पेंडिंग पाए जाने पर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित उप जिला अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा की रबी फसल कटाई के उपरांत कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर उसके बाद भी राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल समय से जांच आख्या प्रेषित नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। समय से जात संख्या प्राप्त न होने के कारण न्यायालयो में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 एवं 116 के मामलों के निस्तारण में विलंब हो रहा है। अब तक तहसील सदर में धारा 24 में कुल 137 जांच आख्या राजस्व निरीक्षक स्तर पर लंबित है, जबकि मोहनदाबाद गोहना में धारा 24 में 4 एवं धारा 116 में 40 जांच आख्या राजस्व निरीक्षक निरीक्षक एवं लेखपालों के स्तर पर पेंडिंग है। तहसील मधुबन में धारा 24 में 2 जांच आख्या प्रेषित हेतु लंबित है। तहसील घोसी में भी धारा 24 में 52 जांच आख्या राजस्व निरीक्षक स्तर पर लंबित है।
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