देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से राजेश मिश्रा को न्यायालय ने सुनाया दंड, पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत देवरिया पुलिस को ऑपरेशन कन्विक्शन में सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट से संबंधित एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दो वर्ष 10 माह के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना मईल में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 257/2023, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत अभियुक्त राजेश मिश्रा पुत्र रामछबीला, निवासी देवपार, थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया के विरुद्ध मामला दर्ज था।इस मामले की सुनवाई अपर एवं सत्र न्यायाधीश, स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट (कोर्ट संख्या-5), देवरिया के न्यायालय में हुई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की ओर से लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने 5 नवंबर 2026 को अभियुक्त राजेश मिश्रा को दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष 10 माह के साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) वाचस्पति मिश्रा, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल सौरभ त्रिपाठी तथा थाना मईल के पैरवीकार कांस्टेबल गोविन्द यादव का सराहनीय योगदान रहा।
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