मऊ।(राष्ट्र की परम्परा)
बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के उद्देश्य से जनपद मऊ में बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशानुसार महिला कल्याण विभाग द्वारा यह अभियान नगरपालिका परिषद मऊ, डीआईओएस कार्यालय, बीएसए कार्यालय, राय मेडिकल स्टोर सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित किया गया।
महिला कल्याण विभाग की हब फॉर इंपॉवरमेंट ऑफ वूमेन टीम ने आम जनमानस को बाल विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कानूनन अपराध है। यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना देने की अपील की गई।
कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं एवं महिलाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर जैसी सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा उपस्थित लोगों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई गई।
इस अवसर पर खाद्य एवं सफाई निरीक्षक सत्यप्रकाश यादव, जिला मिशन समन्वयक अर्चना राय, जेंडर स्पेशलिस्ट तृप्ति राय, राखी राय, शहबाज अली, नगरपालिका कर्मी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे
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