सत्र न्यायालय द्वारा निस्तारित वादों में रिहाई की संख्या ज्यादा होने पर जताई नाराजगी,मजबूत पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने के दिए निर्देश
अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने तथा धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश
मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
अभियोजन शाखा की समीक्षा के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि जनवरी माह में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भा.दं.वि. में कुल 218 वाद निस्तारित हुए जिनमें 67 में सजा तथा 19 में रिहाई हुई ।अन्य अधिनियम के तहत कुल 424 वाद निस्तारित हुए जिनमें 397 में सजा तथा 4 में रिहाई हुई। सत्र न्यायालय के तहत भा.दं.वि. में कुल 4 तथा अन्य अधिनियम में 1 वाद निस्तारित हुआ।इसी प्रकार एससी/एसटी एक्ट में कुल 3 वाद निस्तारित हुए जिनमें एक में सजा तथा एक में रिहाई एवं एक में दाखिल दफ्तर हुआ। गैंगस्टर एक्ट के तहत मात्र एक वाद निस्तारित हुआ जिसमें दाखिल दफ्तर हुआ। पॉक्सो एक्ट के तहत कुल 15 वाद निस्तारित किए गए जिनमें 3 में सजा तथा 12 में रिहाई हुई। पार्क्सो एक्ट के तहत मात्र 3 सजा एवं 12 में रिहाई के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अभियोजन अधिकारी को मजबूत तथ्यों के साथ पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी रिहाई के मामले में संबंधित अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सत्र न्यायालय द्वारा भा.दं.वि.,एससी/ एसटी एक्ट, गैंगस्टर एक्ट तथा पॉक्सो एक्ट के तहत सजा के मामले रिहाई के सापेक्ष बहुत ही कम होने पर उन्होंने समस्त अभियोजन अधिकारियों को मजबूत तथ्यों के साथ पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के निर्देश दिए। किसी भी प्रकरण में लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।इस दौरान उन्होंने समस्त थानाध्यक्षो को समय से केस डायरी एवं रिपोर्ट अभियोजन पक्ष को उपलब्ध कराने को भी कहा जिससे गहन अध्ययन कर अपराधियों को सजा दिलाने में सहूलियत रहे।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद एवं समस्त नगर पंचायतो में अवैध अस्थाई अतिक्रमण को चिन्हित कर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को किसी भी दशा में अनाधिकृत वाहनों को सड़क पर खड़ा ना रहने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को भी कहा। धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार ध्वनि सीमा का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अपराधियों की संपत्ति की पहचान कर उनके कुर्क की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा से जुड़े समस्त अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु विशेष प्रयास करने को भी कहा। इसके अलावा अवैध जहरीली शराब एवं मादक द्रव्य के खिलाफ भी अभियान चलाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। उन्होंने महिला उत्पीड़न, एससी/ एसटी एक्ट के तहत की गई कार्यवाहियों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा,जिससे इन अपराधों में कमी लाई जा सके। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस पर अनिवार्य स्थिति के अलावा थाना अध्यक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को भी कहा। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक थाना समाधान दिवस पर कम से कम पांच मामलों का निस्तारण संयुक्त टीमों द्वारा उसी दिन करने के भी निर्देश दिए जिससे जनसुनवाई के दौरान शिकायतों में कमी लाई जा सके। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक इलामरन जी, अपर पुलिस अधीक्षक महेश कुमार अत्री, अपर जिला अधिकारी सत्यप्रिय सिंह,समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थानाध्यक्ष एवं अन्य संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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