
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सिंह तंवर ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद के मतदाताओं को अवगत कराया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में 62-संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले मतदाता अपने-अपने बीएलओ से मतदान दिवस 25 मई 2024 से पहले मतदाता वोटर पर्ची अवश्य प्राप्त कर लें और मतदान दिवस के दिन उस वोटर पर्ची को साथ में लेकर मतदान हेतु बूथ पर जायें जिससे मतदाता सूची में सम्बन्धित मतदाता का मिलान करने में कोई असुविधा अथवा देरी न हो और कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे।
उक्त के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त बीएलओ को निर्देशित किया है कि पूरी सतर्कता एवं परिशुद्धता के साथ अपने-अपने क्षेत्र के शत-प्रतिशत मतदाताओं को घर-घर जाकर मतदाता वोटर पर्ची मतदान दिवस 25 मई 2024 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें तथा मतदाताओं से यह भी बता दिया जाये कि यह वोटर पर्ची मतदाता के पहचान का प्रमाण नहीं है, पहचान प्रमाण पत्र के रूप में वोटर आईडी कार्ड सहित निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा जैसे- आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैेन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र में से किसी एक को साथ में ले जाना होगा। बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण करते समय परिवार के मुखिया अथवा किसी एक सदस्य का मोबाइल नम्बर भी लिया जाये जिससे शत-प्रतिशत वोटर पर्ची का वितरण के सत्यता की रेण्डमली जांच की जा सके।

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