
कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के एम पाण्डेय ने बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा दूषित हो रहे पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए, प्लास्टिक से निर्मित कप, प्लेट, गिलास व अन्य सामग्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस हेतु माटीकला बोर्ड के माध्यम से मिट्टी के बने उत्पादों को अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रयोग करने के उद्देश्य से जिन माटीकला के कामगारों/ शिल्पकारों द्वारा मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तनो खिलोनों मूर्तियों आदि का निर्माण कर उसके आय से जिविकोपार्जन किया जा रहा है, ऐसे कामगार/शिल्पकार जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच है को नि:शुल्क विद्युत चालित चाक मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया की जनपद के इच्छुक माटीकला के कामगार/ शिल्पकार जिन्हें इलेक्ट्रिक चाक मशीन की आवश्यकता है वे 30 जुलाई 2023 तक योजना के वेबसाइट upkvib.gov.in पर आन लाईन फार्म भर कर उसकी हार्ड कांपी 31.07.2023 तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, नरकटिया बुजुर्ग सपहा रोड कसया कुशीनगर (नवल एकेडमी के सामने) जमा कर दें। योजना के तहत एक परिवार के एक ही व्यक्ति पात्र होगें तथा जिन्हें पूर्व में इसका लाभ मिल चुका है वे कामगार इसके पात्र नहीं होगे। कार्यालय में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करते समय स्वयं का पासपोर्ट साईज का एक फोटो आधार,जाति, निवास, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
More Stories
अब्बास अंसारी को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका, सजा बरकरार लेकिन मिली जमानत
काली पट्टी बांधकर बिजलीकर्मियों का प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन की तैयारी
प्रेमिका ने शादी से किया इनकार, युवक चढ़ा पानी की टंकी पर, पुलिस ने बचाई जान