
मऊ(राष्ट्र की परम्परा)
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में तथा अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश, रामेश्वर के मार्गदर्शन में 5 जुलाई को अभिनय कुमार मिश्रा अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मऊ की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में समस्त तहसीलदार, ,खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य विभागों मे महिला हितों के सम्बन्ध में कार्य करने वाले अधिकारीगण उपस्थित रहें। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर 12 जुलाई, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक जनपद के सब-डिविजन/तहसील स्तर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा, जिसमे निम्न विषयांतर्गत प्रतिभागियों को कार्यक्रम में विशेष रूप से भारतीय संविधान में महिला अधिकारों एवं उनके हित संरक्षण हेतु किये गये प्रावधान से अवगत कराया जायेगा, तथा महिलाओं के समस्याओं के समाधान हेतु उपलब्ध तंत्र एवं विभिन्न संस्थाओं के विषय में जागरूक किया जाएगा एवं महिलाओं के समस्याओं के समाधान हेतु पुलिस, प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था में उपलब्ध समाधान के उपाय, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, 2005 इत्यादि के उन प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा जो कि महिलाओं एवं बालिकाओं के हित संरक्षण हेतु है।
More Stories
रामलीला मैदान में एनजीओ संयोजक पर हमला, जान से मारने की धमकी; दूसरे पक्ष ने भी दी तहरीर
महन्थ पर जानलेवा हमला, नगरपालिका अध्यक्ष पर आरोप
युवती का संदिग्ध हालात में शव फंदे से लटका मिला, जांच में जुटी पुलिस