कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि आगामी त्योहारों, ईदुज्जुहा(बकरीद),मोहर्रम आदि व विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत लगने वाले भीड़ से शान्ति व्यवस्था / कानून व्यवस्था तथा लोक शान्ति भंग होने व परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शान्तिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों पर, आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 विस्तारित कर दी जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एतद् संबंध में निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश / निषेधाज्ञा पारित किये हैं।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश / निषेधाज्ञा का उलंघन करते हुए पाया गया तो, उसके विरूद्ध भादप्र संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से 13 अगस्त 2023 तक प्रभावी रहेगा या जब तक इसे वापस न ले लिया जाय। चूँकि समयाभाव के कारण सर्वसाधारण को सुनना संभव नही है, अतएव उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।
जनपद में 13 अगस्त 2023 तक धारा 144 लागू
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